संशोधित ITR में क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग

आयकर विभाग संशोधित ITR में क्लेम से मना  नहीं कर सकता।

income tax department can not refuse claims in the revised ITR 

आप व्यापर और केन दें में हमेशा बने रहते हे और इनकम से सम्बंधित कोई चूक गलती  से हो गयी हे तो यह खबर आपके लिए हे।


टैक्स रिटर्न ( आई.टी.आर ) दाखिल करने में किसी तरह की चूक हो गयी हे और  किसी प्रकार की नोटिस मिली हे आपको आयकर विभाग से तो भी आयकर विभाग आपके द्रारा दाखिल किये गए संशोधित आई.टी.आर में क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकता हे।

क्या हे कानून की धारा  139 (5 )
आयकर कानून की धारा  139 (5 ) के तहत विभाग की और से नोटिस जारी होने के बाद भी आयकरदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करने का अधिकार होता हे।

 कोनसे दस्तावेज हे जरुरी
संशोधित आई.टी.आर. भरने के लिए आपके पास 15 अंकों का रसीद नम्बर और वास्तविक रिटर्न फाइलिंग की सही तारीख होनी चाहिए। एक से ज्यादा बार संशोधित आई.टी.आर. भरते हैं तो सभी का रसीद नम्बर होना चाहिए।

 क्या हे कानून
  •  इंकम टैक्स कटौती पर आयकर की धारा 54 में संशोधित आई.टी.आर. से क्लेम मांग सकते हैं। बशर्ते धारा 54 की सभी परिस्थितियों का पालन किया गया हो।
  •   संशोधित आई.टी.आर. के बाद कुछ टैक्स बाकी है तो आपको धारा 234 सी और 234 बी (एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर लगता है) के तहत दाखिले से पहले ब्याज देना पड़ेगा।
  •  31 जुलाई है आई.टी.आर. दाखिल करने की अंतिम तारीख
  •  30 सितम्बर तक मौका है ऑडिट कराने वाले व्यापारियों के पास
  •  1 हजार जुर्माना लगेगा समय पर दाखिल न करने पर
  • 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा 31 दिसम्बर के बाद फाइल करने पर
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छोटी-मोटी चूक को सुधारने का मौकाअक्सर आई.टी.आर. दाखिल करते समय छोटी-मोटी चूक हो जाती है। इसके अलावा आपने टैक्स छूट का दावा नहीं किया है तो भी सैक्शन 139 (5) के तहत संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
 

समय पर भरेंसंशोधित रिटर्न का लाभ तभी मिलेगा जब आपने अपना आई.टी.आर. तय समय में भरा होगा। अभी संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए एक साल का समय या उस वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख तक का समय मिलता है।

ये सावधानी बरतनी होगी

  • हमेशा लेन-देन का सही विवरण ही दें क्योंकि आपके पैन और आधार के जरिए इसका पूरा विवरण पहले से ही विभाग के पास मौजूद है।
  • आप नियमित/ अनियमित आमदनी के तमाम स्रोतों का सटीक उल्लेख करें।
  • आप अपना पता और बैंक खाता आयकर विभाग के रिकार्ड में हमेशा अपडेट रखें।
  • अंतिम तिथि का इंतजार कभी नहीं करें, इससे गलती और देरी होने पर जुर्माना होने का खतरा रहता है।
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संशोधित ITR में क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग संशोधित ITR में क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग Reviewed by Comnetin on सोमवार, जुलाई 02, 2018 Rating: 5
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