भारत में मोटर वाहन अधिनियम 2017 संशोधन | Motor Vehicle Act Bill 2017 Amendment in India in hindi
भारत में हर साल कई लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है. हर साल बढ़ती इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत सरकार ने देश के पुराने मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. इस अधिनियम में किए गए बदलावों से देश के यातायात नियमों को ओर सख्त बनाया गया है और अब लोगों को इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं इस बिल में किए गए नए संशोधनों से ये अधिनियम और भी सख्त बन गया है. आखिर क्या है मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2017, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.मोटर वाहन अधिनियम 2017 संशोधन (The Motor Vehicle Act Bill 2017 Amendment in hindi)
मोटर वाहन अधिनियम 2017 के जरिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कई संशोधन किए गए हैं. इन संशोधनों को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था. नितिन गडकरी ने इन संशोधनों के नौ अगस्त साल 2016 को सदन के सदस्यों के सामने पेश किया था. जिसे लोकसभा में 4 अप्रैल, 2017 में पारित कर दिया गया था. लोकसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा, जहां से भी इसको मंजूरी दी जानी है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए सड़क सुरक्षा, यातायात से जुड़े मुद्दों का खासा सुधार किया गया है. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड की जानकारी देना भी जरूरी होगा. आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने से देश में जो नकली लाइसेंस की समस्या है उसे रोका जा सकेगा.
क्या–क्या बदला गया है (What Amendment on bill 2017)
देश के वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की बात करें, तो इस अधिनियम में 223 धाराएं मौजूद हैं. लोकसभा में पेश किए गए संशोधन के जरिए इसके 68 अनुभागों में बदलाव किया गया है. वहीं अध्याय 10 को हटा दिया गया है. जबकि अध्याय 11 में नए प्रावधानों को जोड़ा गया है और
महत्वपूर्ण प्रावधान तीसरे पक्ष के बीमा दावों और निपटाने की प्रक्रिया को (सेटलमेंट) सरल बनाया गया है.
इस संशोधन में यातायात के नियमों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वो हिट एंड रन के मामले में किया गया है. जहां पहले हिट एंड रन मामले में मुआवजा राशि 25000 रुपए की थी, उसे अब 2 लाख कर दिया गया है. इतना ही नहीं अगर किसी व्यक्ति की मौत इसमें हो जाती है, तो उसको 10 लाख का मुआवाजा दिया जाएगा. इस तरह देश की यातायात की समस्या का समाधान आसानी से निकला जा सकता है.
- देना होगा ज्यादा जुर्माना (Extra Fine)
- तीन साल की सजा–
- नशे में गाड़ी चलाने पर लगेगा जुर्माना
- हेलमेट न लगाने पर जुर्माना
- लाल बत्ती तोड़ने पर भी जुर्माना
- सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना
- मोबाइल पर बात करने पर लगने वाला जुर्माना
- आपातकालीन वाहनों को मार्ग देना जरूरी
- यात्रियों की ओवरलोडिंग
वहीं अगर किसी वाहन में ओवरलोड वस्तु पाई जाती है तो उसके लिए भी अब भारी जुर्माना भरना होगा. जहां पहले ऐसा करने पर 2000 रुपए आप से वसूले जाते थे. वहीं अब इस जुर्माने की राशि को 20,000 रुपए कर दिया गया है. इतना ही नहीं प्रति अतिरिक्त टन की राशि में भी वृद्धि की गई है, जहां पर पहले ये राशि 1000 रुपए थी उसे अब 2000 रुपए कर दिया गया है.
- लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर जुर्माना
- तेज गति पर लगेगा ज्यादा जुर्माना
इस लेख का निष्कर्ष–
भारत में आए दिन होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये संशोधन किए गए हैं. इन संशोधनों के जरिए जुर्माना राशि में वृद्धि करने का केवल एक ही मकसद है और वो मकसद लोगों को सड़कों के नियमों को तोड़ने से रोकना है. परिवहन मंत्रालय देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम कदम उठा रहा है और कोशिश कर रहा है कि भारत के सड़क नियमों को अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों के सड़क नियमों की तरह सख्त बनाया जा सके. इन देशों में यहां के नागरिकों द्वारा हर नियमों का पालन किया जाता है, जिसके चलते इन देशों में सड़क दुर्घटना के मामले ना के बराबर होते हैं.
भारत में मोटर वाहन अधिनियम 2017 संशोधन | Motor Vehicle Act Bill 2017 Amendment in India in hindi
Reviewed by Comnetin
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बुधवार, दिसंबर 27, 2017
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